नई दिल्ली:
पूर्व सेनाप्रमुख जनरल वीके सिंह को झटका देते हुए उन पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है।
तत्कालीन सेनाप्रमुख जनरल वीके सिंह ने तेजिंदर सिंह पर टाट्रा ट्रक सौदे के लिए ट्रक निर्माता कंपनी की ओर से रिश्वत की पेशकश लेकर पहुंचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद तेजिंदर ने वीके सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
इस मामले में कोर्ट ने जनरल वीके सिंह के अलावा चार अन्य लोगों को भी समन जारी किया है और उन्हें 20 जुलाई को अदालत के सामने पेश होने को कहा है। 5 मार्च को जारी सेना की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में तेजिंदर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि सेनाप्रमुख को रिश्वत की पेशकश देने के अलावा उन्होंने मीडिया में भी झूठी खबरें फैलाईं, ताकि घटिया स्तर के 600 ट्रकों का सौदा सेना से कराया जा सके।
तत्कालीन सेनाप्रमुख जनरल वीके सिंह ने तेजिंदर सिंह पर टाट्रा ट्रक सौदे के लिए ट्रक निर्माता कंपनी की ओर से रिश्वत की पेशकश लेकर पहुंचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद तेजिंदर ने वीके सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
इस मामले में कोर्ट ने जनरल वीके सिंह के अलावा चार अन्य लोगों को भी समन जारी किया है और उन्हें 20 जुलाई को अदालत के सामने पेश होने को कहा है। 5 मार्च को जारी सेना की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में तेजिंदर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि सेनाप्रमुख को रिश्वत की पेशकश देने के अलावा उन्होंने मीडिया में भी झूठी खबरें फैलाईं, ताकि घटिया स्तर के 600 ट्रकों का सौदा सेना से कराया जा सके।
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