विज्ञापन
This Article is From Aug 29, 2022

बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव: उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी गई थी. वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि अनावश्यक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है.

बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव: उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
बेंगलुरू ईदगाह मैदान से संबंधित विवाद की सुनवाई 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी.
नई दिल्ली:

बेंगलुरू के  ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. वक्फ बोर्ड का दावा है कि मैदान उसकी संपत्ति है और वहां 1964 से ईद की नमाज़ हो रही है. वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा की वहां पूजा के आयोजन से अनावश्यक सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा इसलिए पूजा की अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने मामला उचित बेंच के पास लगाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार, 30 अगस्त को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.

कर्नाटक हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि सरकार 31 अगस्त से एक सीमित समय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की इजाज़त दे सकती है.

इससे पहले  हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि यहां की दो एकड़ ज़मीन का इस्तेमाल खेल मैदान के लिए किया जाना चाहिए. इसके अलावा रमज़ान और बक़रीद पर मुस्लिम समुदाय नमाज़ के लिए इसका उपयोग कर सकता है.

कर्नाटक के चामराजपेट ईदगाह की भूमि पर मालिकाना हक़ को लेकर विवाद चल रहा है. इस विवाद के तीन पक्ष हैं -- एक राज्य वक्फ़ बोर्ड, दूसरा बेंगलुरू महानगरपालिका और तीसरा राजस्व विभाग.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com