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फूड प्रोडक्ट की लेबलिंग में '100%' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए...  FSSAI ने जारी की एडवाइजरी

FSSAI का मानना है कि फूड लेबल पर '100%' टर्म का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है कि वो फूड प्रोडक्ट 'Absolutely Pure' है या दूसरे फूड प्रोडक्ट्स से ज्यादा सुपीरियर है.

नई दिल्ली:

फूड रेगुलेटर FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी FBOs को एक सख्त एडवाइजरी जारी किया है  एडवाइजरी में कहा गया है कि FBOs को किसी भी फूड प्रोडक्ट की लेबलिंग में '100%' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. FBOs को निर्देश दिया गया है कि वह फूड लेबल्स के साथ-साथ पैकेजिंग और प्रमोशन कंटेंट में भी '100%' शब्द का इस्तेमाल न करें.

पिछले कुछ दिनों में '100%' शब्द का इस्तेमाल फूड labels और E-Commerce sites par प्रमोशन प्लेटफार्म पर बढ़ता जा रहा है. '100%' Term को Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations 2018 में डिफाइन नहीं किया गया है. FSS Act 2006 में भी इसे डिफाइन नहीं किया गया है.

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FSSAI का मानना है कि फूड लेबल पर '100%' टर्म का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है कि वो फूड प्रोडक्ट 'Absolutely Pure' है या दूसरे फूड प्रोडक्ट्स से ज्यादा सुपीरियर है.

इस निर्देश से उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखना संभव हो सकेगा और लेबलिंग की प्रक्रिया में प्रदर्शित आएगी.

Nutrition Activist Dr. Arun Gupta ने एनडीटीवी से कहा कि FSSAI को इन नए निर्देशों को सख्ती से लागू करना होगा. यह बहुत जरूरी होगा कि मौजूदा रेगुलेशंस और कानून में संशोधन किया जाए, जिससे कि फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए और इन रेगुलेशंस के उल्लंघन पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो.

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