ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली वाले केस में ज़मानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है. यह मामला साल 2018 में ट्वीट कर धार्मिक भावनाएँ आहत करने का मामला है. हालांकि, मोहम्मद ज़ुबैर को फिर भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वह हाथरस केस में अभी 27 तारीख़ तक न्यायिक हिरासत में हैं.
इस दौरान कोर्ट ने कहा, 'भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए. आलोचना अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है. सिर्फ़ किसी राजनीतिक दल की आलोचना भर से धारा 153A और 295 A लगाना ठीक नहीं.'
जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज छह मामलों को रद्द करने का अनुरोध किया है. साथ ही यह भी कहा है कि मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को वापस लिया जाए.
"यूपी में मेरे खिलाफ दर्ज 6 FIR हों रद्द", मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील
बता दें, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेज दिया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपराधों की प्रकृति और गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा था कि मामला अभी जांच के शुरुआती चरण में है.
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