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This Article is From Jul 11, 2022

मोहम्मद ज़ुबैर को लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस रिमांड देने से इनकार

कोर्ट ने उनकी कस्‍टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया. कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी.

लखीमपुर कोर्ट ने मोहम्‍मद जुबैर को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजा है

नई दिल्‍ली:

आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में यूपी के लखीमपुर कोर्ट ने  Alt News के सह संस्‍थापक मोहम्‍मद जुबैर (Mohammed Zubair) को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया है. जुबैर को 25 जुलाई तक न्‍यायिक हिरासत में रहना होगा. कोर्ट ने उनकी कस्‍टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया. कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी. जुबैर को आज वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. गौरतलब है कि आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था. जुबैर को अब सीतापुर जेल में ही रहना होगा.

आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में दिल्‍ली की एक अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जुबैर को यूपी के सीतापुर ले जाया गया जहां उनके खिलाफ तीन व्‍यक्तियों के खिलाफ ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है. इस ट्वीट में महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्‍वती और आनंद स्‍वरूप को निशाना बनाया  गया था और इन तीनों को नफरत फैलाने वाला बताया गया है. खैराबाद इलाके हिंदू शेर सेना के जिला अध्‍यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया. Alt-News के सह-संस्‍थापक के खिलाफ यह शिकायत 1 जून को दर्ज कराई गई थी.

मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली में दर्ज मामले में जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया है. सेशन कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर कल सुनवाई करेगा. बता दें कि सीएमएम कोर्ट ने दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. 

जुबैर को पहली बार 27 जून को अरेस्‍ट किया गया था जब एक ट्विटर पोस्‍ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उनके खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था. 

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