अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से उपजे विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया पैनल, SEBI से भी रिपोर्ट मांगी

CJI डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच के फैसले के मुताबिक, एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से उपजे विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया पैनल, SEBI से भी रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली:

अडाणी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उपजे विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. सेवानिवृत्त जज अभय मनोहर सपरे की अध्यक्षता वाली कमेटी में जाने-माने बैंकर के.वी. कामत तथा ओ.पी. भट, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि, सेवानिवृत्त जज जे.पी. देवधर तथा कमर्शियल कानूनों के विशेषज्ञ वकील सोमशेखरन सुंदरेसन शामिल होंगे.

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मार्केट नियामक SEBI को अपनी जांच दो माह के भीतर खत्म कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए.

CJI डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच के फैसले के मुताबिक, एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी, तथा कमेटी अडाणी ग्रुप से जुड़े विवाद की जांच के साथ-साथ फ्रेमवर्क मज़बूत करने, संवैधानिक फ्रेमवर्क मज़बूत करने के लिए सुझाव भी देगी.

निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को यह भी जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ, और क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया था.

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