 
                                            प्रतीकात्मक इमेज
                                                                                                                        - आधार के लिए पेंशन नहीं रोकी जा सकती: ईपीएफओ
- EPFO ने बैंकों से कही यह बात
- साथ ही कहा कि पहचान के लिए दूसरा तरीका अपनाए बैंक
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
 हमें बताएं।
                                        
                                        
                                                                                नई दिल्ली: 
                                        कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बैंकों से कहा है कि वे आधार संख्या के लिए किसी पेंशन भोगी की मासिक पेंशन नहीं रोकें. बैंकों से कहा गया है कि वे जरूरत होने पर पेंशनभोगी की पहचान के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपना सकते हैं.ईपीएफओ ने इस बारे में पेंश वितरण करने वाले सभी बैंकों व डाक सेवाओं के प्रमुखों को कल परिपत्र भेजा है. इसमें उन विकल्पों को रेखांकित किया गया है, जिनका इस्तेमाल उन पेंशनभोगियों के मामले में किया जा सकता है जिनके पास आधार नहीं है या जिनकी अंगुलियों की छाप काम नहीं कर रही.
यह भी पढ़ें: अब मिस्ड कॉल से जानें PF बैलेंस और उससे जुड़ी पूरी जानकारी, SMS सेवा भी उपलब्ध
इसमें बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पेंशनभोगियों को आधार नामांकन की सुविधा मिली. इसी तरह बैंकों को जीवन प्रमाणपत्र को दस्ती रूप में स्वीकार करना होगा.
VIDEO: कर्मचारी भविष्य निधि के पैसे से खरीदें घर
जिन पेंशनभोगियों के अंगुली के निशान काम नहीं कर रहे उनके सत्यापन के लिए बैंकों को आइरिस स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी.
                                                                        
                                    
                                यह भी पढ़ें: अब मिस्ड कॉल से जानें PF बैलेंस और उससे जुड़ी पूरी जानकारी, SMS सेवा भी उपलब्ध
इसमें बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पेंशनभोगियों को आधार नामांकन की सुविधा मिली. इसी तरह बैंकों को जीवन प्रमाणपत्र को दस्ती रूप में स्वीकार करना होगा.
VIDEO: कर्मचारी भविष्य निधि के पैसे से खरीदें घर
जिन पेंशनभोगियों के अंगुली के निशान काम नहीं कर रहे उनके सत्यापन के लिए बैंकों को आइरिस स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
