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रीवा में नवविवाहिता से बलात्कार के मामले में आठ लोगों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा

अभियोजन ने कहा कि उन्होंने दंपति का उस समय अपहरण किया जब वे जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर से घर लौट रहे थे. दोषी अपराध करने के बाद भाग गए.

रीवा में नवविवाहिता से बलात्कार के मामले में आठ लोगों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा

मध्यप्रदेश की एक अदालत ने सामूहिक बलात्कार मामले में आठ लोगों को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है. इन लोगों ने अक्टूबर 2024 में अपने पति के साथ घूमने आई एक नवविवाहिता का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सरकारी वकील विकास द्विवेदी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने बुधवार को आठ आरोपियों - रामकिशन, गरुड़ कोरी, राकेश गुप्ता, सुशील कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, राजेंद्र कोरी और लवकुश कोरी को दोषी ठहराया और उन्हें मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई.उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, साक्ष्य और गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि आठों दोषी जीवन भर जेल में रहेंगे.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषियों ने नवविवाहित जोड़े का अपहरण किया और उनमें से छह ने महिला के साथ उसके पति के सामने ही बलात्कार किया. दोषी अपराध करते समय शराब पी रहे थे और उन्होंने बारी-बारी से महिला के साथ बलात्कार किया. यह घटना 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में हुई.

अभियोजन ने कहा कि उन्होंने दंपति का उस समय अपहरण किया जब वे जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर से घर लौट रहे थे. दोषी अपराध करने के बाद भाग गए. दोषियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया. उनमें से छह ने महिला के साथ बलात्कार किया, जबकि दो अन्य ने अपराध करने में उनकी मदद की. पुलिस ने पहले बताया था कि पीड़ित 19 से 20 वर्ष की आयु के थे और घटना के समय कॉलेज में पढ़ रहे थे.

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