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This Article is From Dec 15, 2021

दिल्ली-NCR प्रदूषण मामला : स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर फैसला 17 दिसंबर को

दिल्ली- NCR प्रदूषण के हालात के मद्देनजर स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर फैसला 17 दिसंबर को होगा. इस मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने दूध और डेयरी इकाइयों को फिर से 24 घंटे शुरू करने की अनुमति दी है.

दिल्ली-NCR प्रदूषण मामला : स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर फैसला 17 दिसंबर को
मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है
नई दिल्‍ली:

दिल्ली- NCR प्रदूषण के हालात के मद्देनजर स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर फैसला 17 दिसंबर को होगा. इस मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने दूध और डेयरी इकाइयों को फिर से 24 घंटे शुरू करने की अनुमति दी है. लेकिन 17 दिसंबर को फैसला करेगा कि स्कूलों को फिर से खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए या नहीं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 17 दिसंबर को या उससे पहले स्कूलों को फिर से खोलने और निर्माण कार्य प्रतिबंध हटाने पर फैसला होगा. औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही छूट के प्रभाव के आधार पर स्कूलों और निर्माण पर फैसला किया जाएगा. 6 थर्मल पावर प्लांट जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है.

आयोग ने बताया कि शीतकालीन स्थितियों के मद्देनज़र बिजली की मांग बढ़ने के कारण थर्मल पावर प्लांटों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है. ताप विद्युत संयंत्रों को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए चलाने का प्रयास करने की सलाह दी गई है. सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वालों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रक का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा . दूध और डेयरी प्रसंस्करण इकाइयां, दवाओं, दवाओं और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों से संबंधित उद्योग 24 घंटे चल सकेंगे. कागज और लुगदी प्रसंस्करण, डिस्टिलरी और कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट-धान/चावल प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों को हफ्ते में पांच दिन 24 घंटे कार्य करने की अनुमति दी जाएगी.

आयोग ने कहा कि प्रदूषण रोधी मानदंडों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए फ्लाईंग स्क्वाड लगातार निगरानी कर रहे हैं. इंफोर्समेंट टास्क फोर्स ने अब तक 40 साइटों को गैर-अनुपालन के लिए बंद करने का नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी.

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