दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता (K. Kavitha) की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड आज खत्म हो रही है. उन्हें आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी थी. सवाल है कि क्या के.कविता को आज जमानत मिलेगी?
ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप' का हिस्सा थीं, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी. यह नीति अब रद्द हो चुकी है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की हिरासत बढ़ाते हुए कहा था, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी (कविता) से आगे निरंतर और विस्तृत पूछताछ के लिए हिरासत में पूछताछ की मांग की गई है, आरोपी की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ाई जाती है."
न्यायाधीश ने जांच अधिकारी (आईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपी से आगे की पूछताछ और आमना-सामना बिना किसी देरी के कराया जाए. अदालत ने कविता की अपने पति, बेटे, भाई, बहन और भाभी तथा अपने निजी सहायक (पीए) सहित अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अर्जी भी मंजूर कर ली. इसमें कहा गया है कि कविता ने एक अन्य आवेदन भी दायर किया था, जिसमें ईडी को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि उन्हें घर का बना खाना खाने की अनुमति दी जाए, ताकि वह चिकित्सकीय रूप से निर्धारित आहार ले सकें.
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता भी इस मामले में जेल में हैं.
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