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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को गुरुवार को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट (High Court) ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (CM's door-to-door ration scheme) को चुनौती वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दी थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है ,लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती.