विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी

दिल्ली हाई कोर्ट ने के केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी विपक्ष की पार्टियों को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करेगा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखना नियमों के खिलाफ तो नहीं?

विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी

याचिका में विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्‍ली:

विपक्षी गठबंधन के नाम ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया)' शुरुआत से विवादों में रहा है. अब विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल हो गई है. दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. याचिका में विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर रोक लगाने की मांग की गई है.  

दिल्ली हाई कोर्ट ने के केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी विपक्ष की पार्टियों को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करेगा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखना नियमों के खिलाफ तो नहीं? एक्टिविस्ट गिरीश भारद्वाज ने वकील वैभव सिंह के ज़रिए ये याचिका दाखिल की है.  

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों का जिक्र किया गया है. याचिका में कहा गया है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम हमारे राष्ट्र का नाम के रूप में रखा है और यह दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए (NDA) भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी हमारे अपने देश के सम्प्रभुता के खिलाफ हैं.

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्षी गठबंधन के नाम पर तंज कसा था. उन्‍होंने कहा था कि यूपीए बदनाम हो गया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम बदलकर इंडिया रख लिया है. 

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