दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की हिरासत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)ने फैसला सुरक्षित रखा है. निचली अदालत की पूछताछ के दौरान जैन के वकील की मौजूदगी की शर्त को चुनौती पर फैसला सुरक्षित रखा गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. सुनवाई के दौरान ED के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से हवाला के जरिए धन शोधन के मामले में पूछताछ के दौरान वकील के साथ रहने की कोई तुक नहीं है. वे इस केस में गिरफ्तार हैं लेकिन राजू ने तर्क दिया कि हालांकि जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, वह आरोपी नहीं हैं.इसलिए उनको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो आरोपी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं. ऐसे में वो आरोपियों को मिलने वाली सुविधा पर दावा कैसे कर सकते हैं, ये उचित नहीं है.
इस पर सत्येंद्र जैन की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर जैन सिर्फ आरोपी नहीं हैं तो उनको हिरासत में क्यों लिया गया है?प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में आरोपी के तौर पर उनका नाम लिया और पुलिस कस्टडी ली है तो फिर अब वो आरोपी के रूप में उनको पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की सुविधाएं क्यों नहीं दे रहा?यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. उन्हें कानून का पालन करना चाहिए. इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए. दरअसल ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया था.
ED ने दिल्ली HC में याचिका दाखिल कर कहा है कि जैन की हिरासत में पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी से जैन की ED हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जायेगा. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ED की हिरासत में भेजा है. कोर्ट ने जैन के वकील के आग्रह पर वकील को हिरासत में पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाज़त दी थी और कहा था कि वो दूरी से पूछताछ की प्रक्रिया को देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं.
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