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साथ ही कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि टोल पर 400 मीटर से ज्यादा दूर तक जाम लगा तब हरियाणा पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह बूम बैरियर को हटाकर यात्रा सामान्य होने तक बिना टोल के ही गाड़ी जाने दें।
साथ ही कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि टोल पर 400 मीटर से ज्यादा दूर तक जाम लगा तब हरियाणा पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह बूम बैरियर को हटाकर यात्रा सामान्य होने तक बिना टोल के ही गाड़ी जाने दें।
बता दें कि ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए कोर्ट ने कुछ दिन पूर्व निजी वाहनों से टोल वसूली पर रोक लगा दी थी। इस व्यवस्था के बाद से पूरे इलाके में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल गई थी।
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