दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार राघव मगुंटा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा है. कोर्ट ने मगुंटा को 10 दिन की ईडी की हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं. ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की हिरासत मांगी थी और कहा था कि उन्हें राघव मगुंटा से पूछताछ करनी है. बता दें कि राघव मगुंटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु के बेटे हैं. ईडी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि राघव मगुंटा ही मगुंटा एग्रो फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड को चला रहे थे और मगुंटा एग्रो फॉर्म ने जानकारी दी है कि राघव मगुंटा ही फैसले लेते थे.
ड्यूटी मजिस्ट्रेट स्पेशल CBI जज नरेश कुमार लाका ने राघव मगुंटा को ED हिरासत में भेजा है.
ईडी ने कोर्ट में कहा कि 100 करोड़ रुपये की घूस कई लोगों के जरिये एक राजनीतिक दल तक पहुंची है. मगुंटा होलसेल और रिटेल दोनों बिजनेस में शामिल था, यह आबकारी नीति के खिलाफ था. ईडी ने कहा कि मगुंटा मैन्युफैक्चरर था और साथ ही उसका दो रिटेल जोन पर कब्जा था.
राघव मगुंटा के वकील ने कहा कि हमें अभी तक हिरासत के ग्राउंड के बारे में नहीं बताया गया है. उन्होंने पूछा कि हमें बताया जाए कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है. उन्होंने कोर्ट से ग्राउंड बताने के लिए निर्देश जारी करने की अपील की.
इस पर ईडी ने कोर्ट को बताया कि राघव मगुंटा को हिरासत के ग्राउंड के बारे में बताया गया था और उसने इस पर दस्तखत भी किया है. कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या हिरासत के ग्राउंड की कॉपी वकील को देंगे? इस पर ईडी ने वकील को हिरासत के ग्राउंड की कॉपी देने से इनकार करते हुए कहा कि कॉपी को कोर्ट और आरोपी को दिखा सकते हैं. वहीं कोर्ट द्वारा पूछने पर राघव मगुंटा ने स्वीकार किया कि उसे हिरासत के ग्राउंड के बारे में बताया गया था.
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