कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आतंकवादियों को कथित रूप से वित्तीय मदद के एक दशक पुराने धनशोधन के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की हिरासत की अवधि छह दिन बढ़ाकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उससे पूछताछ की अनुमति दी.
अदालत ने शाह की हिरासत बढ़ाने का निदेशालय का अनुरोध स्वीकार कर लिया. निदेशालय के वकील ने आरोप लगाया कि 64 वर्ष के शाह आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के लिए विदेशी धन का प्रयोग करके देश को बर्बाद कर रहे हैं.
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निदेशालय के वकील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा की अदालत में कहा, 'उनसे भारत माता की जय कहलवाइए'. इस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह कोई टीवी स्टूडियो नहीं है और उन्होंने वकील को गुणदोष के आधार पर दलीलें पेश करने की हिदायत दी. शाह की ओर से अधिवक्ता एम एस खान ने आरोप लगाया कि निदेशालय के अधिकारियों द्वारा शाह की हिरासत के दौरान उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें कई बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
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अदालत ने बुधवार को निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए शाह की हिरासत एक दिन बढ़ा दी थी. निदेशालय ने कहा था कि पाकिस्तान, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों से हवाला चैनलों के जरिये भारत में आतंकवादियों को धन मुहैया कराने और 'राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों' में उनकी भूमिका पता करना जरूरी है.
एजेंसी ने अदालत से कहा था कि शाह पाकिस्तान के आतंकवादियों से निरंतर संपर्क में था और उसे 'जम्मू-कश्मीर में शांति बाधित करने के लिए' हवाला लेनदेन के जरिये कई बार धन मिला था.
शाह अगस्त 2005 मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी (35) को हिरासत में लिया था.
(इनपुट भाषा से)
अदालत ने शाह की हिरासत बढ़ाने का निदेशालय का अनुरोध स्वीकार कर लिया. निदेशालय के वकील ने आरोप लगाया कि 64 वर्ष के शाह आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के लिए विदेशी धन का प्रयोग करके देश को बर्बाद कर रहे हैं.
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निदेशालय के वकील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा की अदालत में कहा, 'उनसे भारत माता की जय कहलवाइए'. इस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह कोई टीवी स्टूडियो नहीं है और उन्होंने वकील को गुणदोष के आधार पर दलीलें पेश करने की हिदायत दी. शाह की ओर से अधिवक्ता एम एस खान ने आरोप लगाया कि निदेशालय के अधिकारियों द्वारा शाह की हिरासत के दौरान उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें कई बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
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अदालत ने बुधवार को निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए शाह की हिरासत एक दिन बढ़ा दी थी. निदेशालय ने कहा था कि पाकिस्तान, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों से हवाला चैनलों के जरिये भारत में आतंकवादियों को धन मुहैया कराने और 'राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों' में उनकी भूमिका पता करना जरूरी है.
एजेंसी ने अदालत से कहा था कि शाह पाकिस्तान के आतंकवादियों से निरंतर संपर्क में था और उसे 'जम्मू-कश्मीर में शांति बाधित करने के लिए' हवाला लेनदेन के जरिये कई बार धन मिला था.
शाह अगस्त 2005 मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी (35) को हिरासत में लिया था.
(इनपुट भाषा से)
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