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This Article is From Aug 27, 2020

हेट स्पीच मामले में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने बृंदा करात की एक याचिका को खारिज कर दिया, अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के कथित हेट स्पीच के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था.

हेट स्पीच मामले में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज
हेट स्पीच मामले में अनुराग वर्मा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं बृंदा करात. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को CPI(M) नेता बृंदा करात की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship (Amendment) Act- CAA) के खिलाफ प्रदर्शनों के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के कथित हेट स्पीच के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकार, केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई है जो कानून के तहत जरूरी है. सीपीआई (एम) नेताओं बृंदा करात और के एम तिवारी ने संसद मार्ग थाने को ठाकुर और वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए शिकायत दाखिल की थी. अदालत ने कहा कि पूर्व अनुमति के बिना शिकायत मान्य नहीं है.

बृंदा करात ने अदालत में अपनी शिकायत में कहा, ‘ठाकुर और वर्मा ने लोगों को उकसाने की कोशिश की जिसके चलते दिल्ली में दो अलग अलग प्रदर्शन स्थलों पर गोलीबारी की दो घटनाएं घटीं.'

करात ने बताया कि वो उनकी लिखित शिकायत पर पुलिस कमिश्नर और संसद रोड के पुलिस स्टेशन के प्रमुख ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंची हैं.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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Anurag Thakur Controversial Statement, Hate Speech, Anti CAA Protest
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