नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ मुकेश मीणा अपना पक्ष रखेंगे। मीणा को कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया था, साथ ही मीणा को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था।
4 अगस्त को हुई पेशी में कोर्ट ने मुकेश मीणा से जानना चाहा आखिर एसडीएम डिफेन्स कॉलोनी ने अगर डीडीए कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था तो मीणा ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। साथ ही एसीबी में एसएचओ को किस आधार पर बदला गया जबकि दिल्ली सरकार का दावा है कि एसीबी में कोई भी ट्रान्सफर पोस्टिंग का अधिकार विजिलेंस डायरेक्टर को नहीं है।
4 अगस्त को हुई पेशी में कोर्ट ने मुकेश मीणा से जानना चाहा आखिर एसडीएम डिफेन्स कॉलोनी ने अगर डीडीए कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था तो मीणा ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। साथ ही एसीबी में एसएचओ को किस आधार पर बदला गया जबकि दिल्ली सरकार का दावा है कि एसीबी में कोई भी ट्रान्सफर पोस्टिंग का अधिकार विजिलेंस डायरेक्टर को नहीं है।
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