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This Article is From Feb 15, 2020

पीएम मोदी बिच्छू टिप्पणी मामला: कोर्ट ने पेश नहीं होने पर शशि थरूर पर लगाया 5,000 रूपये का हर्जाना

दिल्ली की एक अदालत ने पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर 'बिच्छू' संबंधी टिप्पणी करने को लेकर दायर मानहानि मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर शनिवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर पर 5,000 रूपये का हर्जाना लगाया.

पीएम मोदी बिच्छू टिप्पणी मामला: कोर्ट ने पेश नहीं होने पर शशि थरूर पर लगाया 5,000 रूपये का हर्जाना
कोर्ट में पेश नहीं होने पर लगा जुर्माना
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर 'बिच्छू' संबंधी टिप्पणी करने को लेकर दायर मानहानि मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर शनिवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर पर 5,000 रूपये का हर्जाना लगाया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य पर यह कहते हुए हर्जाना लगाया कि अदालत के निर्देश के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुए. अदालत दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर की गई शिकायत पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि उनकी (शिकायतकर्ता की) धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. 

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बब्बर ने शिकायत में कहा था, "मैं भगवान शिव का भक्त हूं...लेकिन आरोपी (थरूर) ने करोड़ों शिवभक्तों की भावना का अनादर किया और ऐसा बयान दिया जिससे देश-विदेश में शिवभक्तों की भावनाएं आहत हुईं." अधिवक्ता नीरज के मार्फत दायर शिकायत में कहा गया है, "शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आरोपी ने दुभार्वना से जानबूझकर ऐसा किया, उसकी मंशा शिवभक्तों के धार्मिक विश्वास का अपमान कर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना था." वहीं, थरूर ने दावा किया था कि एक अज्ञात RSS नेता ने मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू से की थी. 

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