
राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत सरकार 2 हफ्तों के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला लेकर याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी दे. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है.
राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई थी. राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को बेंगलुरु के रहने वाले विग्नेश ने दाखिल किया था.
1 जुलाई 2024 को दाखिल की गई थी याचिका
विग्नेश ने 1 जुलाई, 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का भी आरोप लगाया था.
क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का मामलायाचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था. विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है. कर्नाटक के रहने वाले विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था. याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है.
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