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This Article is From Dec 22, 2016

बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को सज़ा-ए-मौत

बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को सज़ा-ए-मौत
प्रतीकात्मक चित्र
करीमनगर: तेलंगाना के करीमनगर की सत्र अदालत ने गुरुवार को तीन साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में 30 साल के एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. सुरेश ने जक्कूला वेंकटस्वामी को आईपीएस की धारा-376 (बलात्कार) और 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया.

जक्कूला पेशे से श्रमिक है और वह इस साल 27 फरवरी को कतराम मंडल के धमेराकुंता गांव में लड़की को अपने घर ले गया था जहां उसने बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने अपराध के 6 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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