भीम आर्मी (Bhim Army) चीफ चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) को दरियागंज हिंसा मामले (Daryaganj Violence Case) में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है. नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के दरियागंज में हुई हिंसा के मामले में चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई थी. कोर्ट ने चंद्रशेखर को चार हफ़्ते के लिए दिल्ली छोड़ने को भी कहा है. उन्हें चार हफ्ते तक हर शनिवार को सहारनपुर थाने में जाकर हाज़िरी लगाने को भी कहा गया है. फैसले में कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को यह भी हिदायत दी है कि वह शाहीन बाग नहीं जाएंगे.
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की जमानत पर सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई. कोर्ट ने चंद्रशेखर को कहा कि 'आपको इंस्टीट्यूशन और प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए.' कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ग्रुप प्रोटेस्ट करता है उसी पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने का आरोप भी लगता है. इस मामले में पुलिस ने कहा है कि हिंसा हुई है और पुलिस बैरिकेडिंग, दो प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुचा है. इसकी जवाबदेही भी चंद्रशेखर की है. चंद्रशेखर के वकील महमूद प्राचा ने कोर्ट में चंद्रशेखर के ट्वीट भी पढ़े.
CAA Protest पर कोर्ट ने कहा: संसद में जो कहा जाना चाहिए था नहीं कहा गया, इसलिए लोग सड़कों पर हैं
राम प्रसाद बिस्मिल के गीत को चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, इसे वो रोज गाते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वाकई में रोज गाते हैं. इस ट्वीट से क्या जनता भड़केगी नहीं. इस पर चद्रशेखर के वकील ने कहा कि आरएसएस का भी ट्वीट है. जिस पर कोर्ट भड़क गया और कहा कि आप किसी और के ट्वीट के यहां जिक्र मत करिए. महमूद प्राचा ने कोर्ट से कहा कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था. मोदी जी को जब किसी से दिक्कत होती है तो पुलिस को आगे कर देते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री और इंस्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए.
एक दिन पहले भी तीस हजारी कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को फटकार लगाई थी. दरियागंज में हुई हिंसा मामले में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे बर्ताव कर रहे है जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया क्या आपत्तिजनक बयान दिए गए है. कानून क्या कहता है. आपने अब तक क्या कारवाई की है.
VIDEO: चंद्रशेखर आज़ाद की ज़मानत याचिका, कोर्ट की पुलिस को फटकार
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं