दही हांडी कार्यक्रम (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी कार्यक्रम का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को स्पष्ट करने की गुहार लगाई है, जिसमें 12 साल तक के बच्चों को दही हांडी में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी।
सरकार का कहना है कि क्या यह आदेश एक साल के लिए थे या अभी भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही मामले की सुनवाई को राजी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ASG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगस्त 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 18 साल से कम उम्र के युवक दही हांडी में हिस्सा नहीं ले सकते और इसकी ऊंचाई भी 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 12 साल तक के बच्चों को हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया। ASG के मुताबिक, अब हाईकोर्ट इस मामले में अदालत की अवमानना का मामला मानते हुए सुनवाई कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के बारे में स्पष्ट करे कि आखिर यह छूट सिर्फ उसी साल के लिए थी या आगे भी लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले की जल्द सुनवाई करेगा।
सरकार का कहना है कि क्या यह आदेश एक साल के लिए थे या अभी भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही मामले की सुनवाई को राजी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ASG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगस्त 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 18 साल से कम उम्र के युवक दही हांडी में हिस्सा नहीं ले सकते और इसकी ऊंचाई भी 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 12 साल तक के बच्चों को हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया। ASG के मुताबिक, अब हाईकोर्ट इस मामले में अदालत की अवमानना का मामला मानते हुए सुनवाई कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के बारे में स्पष्ट करे कि आखिर यह छूट सिर्फ उसी साल के लिए थी या आगे भी लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले की जल्द सुनवाई करेगा।
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