वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज आर्डर आने की डेट है. दरअसल विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर आज कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है. इस मामले में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही है. विश्व वैदिक सनातन संघ ने याचिका में तीन मांग की है. जिसमें ज्ञानवापी परिसर को हिन्दुओं को सौंपने और परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग की है. साथ ही शिवलिंग नुमा आकृति की पूजा की इजाजत भी मांगी है. इसी याचिका की पोषणीयता को लेकर आर्डर आने जा रहा है.
हालांकि ज्ञानवापी परिसर के एएसआई यानि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराने के मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट मे अपील की थी जिस पर सुनवाई हो रही है. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 नवम्बर तक वाराणसी अदालत में किसी सुनवाई पर रोक लगाई है. ऐसे में देखना होगा कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आर्डर आता है या नही.
ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान जब कथित शिवलिंग मिला तो उसके बाद विश्व वैदिक सनातन संस्था ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक अलग से याचिका दायर की. यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विषय की पत्नी किरण सिंह और अन्य ने दाखिल की. इसमें मांग की गई की मिले हुए कथित शिवलिंग की पूजा पाठ का उन्हें अधिकार मिले, साथ ही उस जगह पर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो.
इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई. मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऑर्डर 7 / रूल11 के तहत अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला पोषणीय नहीं है मेंटेनेबल नहीं है. इस पर दोनों पक्षों की सुनवाई हो गई और अब ऑर्डर आना है, फैसला नहीं. ऑर्डर इस बात का आ सकता है कि यह याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है वह इस मामले में लागू नहीं होगा. विश्व वैदिक सनातन संस्था के वकील अनुपम ने कहा कि वह सिर्फ सर्वे का जो मामला चल रहा है लिहाजा इस पर लागू होगा.
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