विज्ञापन
This Article is From Dec 12, 2022

JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को अदालत ने दी अंतरिम जमानत, बहन की शादी में होंगे शामिल

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी.

JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को अदालत ने दी अंतरिम जमानत, बहन की शादी में होंगे शामिल

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी. उमर खालिद को यह जमानत 7 दिनों के लिए दी गयी है. वो 23 दिसंबर को जेल से बाहर आएंगे और उन्हें 30 दिसंबर को को आत्मसमर्पण करना होगा. खालिद ने अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी. इससे पहले बुधवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था.

बताते चलें कि खालिद के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दंगों का सरगना होने के आरोप में आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. गौरतलब है कि दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में खालिद को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें-

  1. भूपेंद्र पटेल फिर बने गुजरात के CM, PM नरेंद्र मोदी तथा कई CM थे मौजूद
  2. "PM नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो..." : कांग्रेस नेता के बयान पर छिड़ा विवाद
  3. हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि केस में दिल्ली के डिप्टी CM को SC से नहीं मिली राहत

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com