दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी. उमर खालिद को यह जमानत 7 दिनों के लिए दी गयी है. वो 23 दिसंबर को जेल से बाहर आएंगे और उन्हें 30 दिसंबर को को आत्मसमर्पण करना होगा. खालिद ने अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी. इससे पहले बुधवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था.