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This Article is From May 18, 2022

ज्ञानवापी सर्वे मामला : कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए दिया एक दिन का वक़्त

मुस्लिम पक्ष ने मस्ज़िद की दीवार तोड़ कर शिवलिंग की नाप जोख कराने की अर्ज़ी पर आपत्ति दाख़िल करने के लिए दो दिन का वक़्त की मांग अदालत से की थी.

ज्ञानवापी सर्वे मामला : कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए दिया एक दिन का वक़्त
ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाख़िल करने के लिए एक दिन का वक़्त दिया है
वाराणसी:

बनारस के ज्ञानवापी सर्वे मामले (Gyanvapi survey case)में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाख़िल करने के लिए एक दिन का वक़्त दिया है. मुस्लिम पक्ष ने मस्ज़िद की दीवार तोड़ कर शिवलिंग की नाप जोख कराने की अर्ज़ी पर आपत्ति दाख़िल करने के लिए दो दिन का वक़्त की मांग अदालत से की थी. मामले में कल अजय मिश्रा को दोबारा कोर्ट कमीशन में शामिल करने की अर्ज़ी पर भी सुनवाई होगी. कल यानी 19 मई को कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करनी है. कोर्ट कल सभी अर्ज़ियों पर सुनवाई करेगा. 

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ़ से आज वाराणसी कोर्ट में एक नई अर्ज़ी दाखिल की गई है. जिसमें मांग की गई है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा द्वारा अकेले  ज्ञानवापी मस्ज़िद में 6 और 7 मई को किए गए सर्वे की रिपोर्ट को दाख़िल करने की अनुमति दी जाए. साथ ही कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा कमीशन में शामिल करने की मांग भी की गई है. दरअसल, मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी की कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया था. मिश्र की निष्‍पक्षता पर सवाल उठने के बाद ये कदम उठाया गया था. इसके साथ ही कोर्ट ने बाकी दो कमिश्नरों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत भी दे दी थी. कोर्ट ने पाया था कि अजय मिश्र ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए प्राइवेट वीडियोग्राफर रखा था, वे लगातार मीडिया में केस से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे. जिसके चलते मिश्र को कार्यमुक्त करने का फैसला लिया गया.

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