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This Article is From Mar 29, 2020

Coronavirus: 22 लाख से ज्यादा सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 50 लाख रुपये का बीमा कवर

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा.

Coronavirus: 22 लाख से ज्यादा सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 50 लाख रुपये का बीमा कवर
प्रतीकात्मक
नई दिल्ली:

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. यह बीमा कवर उन्हें एक राष्ट्रीय योजना के तहत मिलेगा. कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत इन स्वास्थ्यकर्मियों को कवर किए जाएगा. इसकी घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गत 26 मार्च को की गई थी. मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत की गई घोषणा के अनुसार, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू करने की मंजूरी दी है."

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इसमें कहा गया कि सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य कर्मचारी इसके अलावा बीमा योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्वयंसेवक, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और यहां तक ​​कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्वायत्त स्वास्थ्य सेवा संस्थानों द्वारा काम पर रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा. 
मंत्रालय ने कहा, ‘‘बीमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित कुल करीब 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर" प्रदान करेगा, जिन्हें हो सकता है कि कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित रोगियों के सीधे संपर्क में आना पड़े और उनकी देखभाल में संलग्न होना पड़े और जिन्हें इससे प्रभावित होने का खतरा हो सकता है.''

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इस योजना को मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष बजट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा. आदेश में कहा गया है, ‘‘लाभार्थी को बीमा कंपनी द्वारा वास्तविक भुगतान अधिकृत केंद्र / राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रमाणीकरण के तहत होगा। इस योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला बीमा लाभार्थी द्वारा किसी अन्य बीमा कवर के लाभ के अतिरिक्त होगा.''

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