तमिलनाडु सरकार रविवार से राज्य में ब्यूटी पॉर्लर और सैलून की दुकानों को फिर से खोलने के लिए अनुमति दे रहा है. कुछ दिन पहले लॉकडाउन 4 शुरू होने पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए केवल सैलून खोलने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, ये सभी व्यवसाय चेन्नई और नियंत्रण क्षेत्रों में फिर से नहीं खुल सकते हैं. तमिलनाडु राज्य भारत में कोरोनावायरस के दूसरे सबसे अधिक मामले हैं.
हालांकि, इन दुकानों में किसी भी एयर कंडीशनिंग की अनुमति नहीं है. ये सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रह सकते हैं. राज्य सरकार ने कहा कि सैलून और ब्यूटी पार्लरों में सभी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और उनकी दुकानों को दिन में कम से कम पांच बार डिसइंफेक्ट किया जाए.
COVID-19 के लक्षण दिखाने वाले किसी भी कर्मचारी या ग्राहक को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. साथ ही, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी निवासी को सैलून में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने आदेश जारी करते हुए कहा, "नाइयों से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद, मैंने ग्रेटर चेन्नई पुलिस सीमा, अन्य निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 19 मई से सैलून फिर से खोलने के आदेश दिए हैं."
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