
केंद्र सरकार ने शनिवार को निजी प्रयोगशालाओं को प्रत्येक कोविड-19 जांच के लिए अधिकतम मूल्य 4,500 रुपये तक रखने की सिफारिश की. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ओर से कोविड-19 जांच के मद्देनजर निजी प्रयोगशालाओं के लिए जारी दिशानिर्देश के अनुसार, एनएबीएल प्रमाणित सभी निजी प्रयोगशालाओं को यह जांच करने की अनुमति दी जाएगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार रात को यह अधिसूचित किया गया. दिशानिर्देश के मुताबिक, राष्ट्रीय कार्य बल ने सिफारिश की है कि जांच के लिए अधिकतम 4500 रुपये तक ही वसूले जा सकते हैं. संदिग्ध मामले में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 1500 रुपये जबकि अतिरिक्त पुष्ट जांच के लिए तीन हजार रुपये लिए जा सकते हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दिशानिर्देशों में कहा गया है, "हालांकि, ICMR राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के इस घंटे में मुफ्त या रियायती परीक्षण को प्रोत्साहित करता है."
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिशा निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई होगी. अधिसूचना में कहा गया है कि दिशा निर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है.
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