
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर की गई एक टिप्पणी के बाद मुसीबत में फंसे स्टैंडअप कमीडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने कमीडियन को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है. कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतर-राज्यीय जमानत मांगी थी.
इससे पहले कामरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि वह फरवरी 2021 से तमिलनाडु से मुंबई चले गए. हालांकि, वह तमिलनाडु के निवासी हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.

पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया. पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मुंबई पुलिस ने कामरा को दो समन भेजे हैं, लेकिन वह अब तक अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए हैं.
पिछले 24 मार्च को शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर ने कामरा के खिलाफ कुर्ला नेहरूनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि कमीडियन ने उपमुख्यमंत्री शिंदे को 'गद्दार' बताया था. उन्होंने पुलिस से कामरा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया है.

जोन 9 के पुलिस उपायुक्त दीक्षित गेदम ने कहा कि खार थाने में दो मामले दर्ज किए गए हैं. एक मामला अपमानजनक टिप्पणी के लिए कामरा के खिलाफ है, जबकि दूसरा मामला हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ है, जहां कामरा के कॉमेडी शो की शूटिंग हुई थी. उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में जांच चल रही है.
शिवसेना ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने हालिया प्रदर्शन के दौरान कुणाल कामरा द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा की है.
शिवसेना ने कहा कि वह महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करने वाले नेतृत्व का अपमान या बदनाम करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी. उसने कमीडियन से माफी की मांग की है.
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