चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जय श्री ठाकुर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. कोर्ट ने है कहा कि इस बार हम चंडीगढ़ मेयर पद के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे. SC ने 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की और इच्छा जताई कि इस बार चुनाव निष्पक्ष हो.
चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि चुनाव की तारीख 20 फरवरी होनी चाहिए. उन्होंने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी को ही विजेता घोषित किया था. इसलिए वे एक साल के कार्यकाल के हकदार हैं.
पिछले साल की घटना
दरअसल, पिछले साल 20 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मतों की गणना करने के आदेश दिए थे. 8 अमान्य करार बैलेट मान्य करार दिए गए थे. बैलेट पेपर देखने और वीडियो देखने के बाद SC ने लिया फैसला. साथ ही रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.
काग्रेस को लगा झटका
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी की पार्षद गुरबख्श रावत BJP में शामिल हो गई हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है. देखा जाए तो 7 पार्षद थे कांग्रेस के अब 6 रह गए. वहीं बीजेपी के पार्षदों की संख्या अब बढ़कर 16 हो गई है.
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