सीबीआई मुख्यालय का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
CBI निदेशक की नियुक्ति मामले में केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 'प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता विपक्ष की सोमवार को बैठक हो चुकी है. डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर बैठक का ब्यौरा तैयार हो रहा है'. मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 जनवरी को तय की गई है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले की सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट को नाम बताए. सोमवार शाम को ही प्रधानमंत्री, CJI और नेता प्रतिपक्ष की बैठक हुई है.
उल्लेखनीय है कि सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर राकेश अस्थाना की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर नियुक्ति को चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अर्जी में कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई करते हैं जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है.. जिन्हें नियुक्त किया जाना था, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया.
गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया है. याचिका में कहा गया कि नियम के मुताबिक, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पीएम, नेता प्रतिपक्ष व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कॉलेजियम करती है, लेकिन सरकार ने कॉलेजियम की मीटिंग नहीं बुलाई और सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर अस्थाना की नियुक्ति कर दी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने मनमाना किया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले की सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट को नाम बताए. सोमवार शाम को ही प्रधानमंत्री, CJI और नेता प्रतिपक्ष की बैठक हुई है.
उल्लेखनीय है कि सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर राकेश अस्थाना की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर नियुक्ति को चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अर्जी में कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई करते हैं जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है.. जिन्हें नियुक्त किया जाना था, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया.
गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया है. याचिका में कहा गया कि नियम के मुताबिक, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पीएम, नेता प्रतिपक्ष व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कॉलेजियम करती है, लेकिन सरकार ने कॉलेजियम की मीटिंग नहीं बुलाई और सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर अस्थाना की नियुक्ति कर दी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने मनमाना किया है.
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