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This Article is From Mar 16, 2018

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा सेतुसमुद्रम परियोजना के तहत रातसेतु को नहीं पहुंचाई जाएगी क्षति

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से सेतुसमुद्रम परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को उनका रुख दर्ज करते हुए अब रद्द किया जा सकता है.

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा सेतुसमुद्रम परियोजना के तहत रातसेतु को नहीं पहुंचाई जाएगी क्षति
नई दिल्ली: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को आज सूचित किया कि वह ‘‘राष्ट्र के हित में’’ अपने‘ सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट’ के तहत पौराणिक रामसेतु को क्षति नहीं पहुंचाएगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ से केंन्द्रीय नौवहन मंत्रालय ने अपने एक हलफनामे में कहा कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से सेतुसमुद्रम परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को उनका रुख दर्ज करते हुए अब रद्द किया जा सकता है.

मंत्रालय द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया, ‘‘ भारत सरकार राष्ट्र के हित में रामसेतु को बिना प्रभावित किए/ नुकसान पहुंचाए‘ सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट’ के पहले तय किए एलाइंमेंट के विकल्प खोजने को इच्छुक है.’’ 

केंद्र का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि केंद्र ने पहले दिए निर्देशों का अनुसरण करते हुए जवाब दाखिल की है और अब याचिका खारिज की जा सकती है.

स्वामी ने शीप चैनल प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दायर करते हुए केंद्र को पौराणिक रामसेतु को हाथ न लगाने का निर्देश देने की अपील की थी.
 

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