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This Article is From May 26, 2019

ममता बनर्जी के करीबी पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को CBI का समन, कल हो सकती है गिरफ्तारी!

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) के घर सीबीआई (CBI) की टीम गई. सीबीआई ने राजीव कुमार को पूछताछ के लिए कल सुबह 10 बजे बुलाया है.

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के साथ ममता बनर्जी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/कोलकाता:

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) के घर सीबीआई (CBI) की टीम गई. सीबीआई ने राजीव कुमार को पूछताछ के लिए कल सुबह 10 बजे बुलाया है. ख़बरों के मुताबिक राजीव कुमार उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे. शारदा चिटफंड घोटाले (Saradha Chit Fund Scam) मामले में सीबीआई पूछताछ करेगी. सूत्रों का कहना है कि कल राजीव कुमार को गिरफ़्तार किया जा सकता है. 1989 बैच के राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने चिटफंड घोटाले से जुड़े सबूत नष्ट किए, जब वो इसकी जांच के लिए बनी कमेटी के प्रमुख थे. बता दें कि राजीव कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के चहेते अधिकारी माने जाते हैं.

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अधिकारियों ने बताया कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार को सोमवार को एजेंसी के साल्टलेक स्थित कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त देश छोड़कर कहीं ना जाए, इसे रोकने के लिए उनके खिलाफ यह कदम उठाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कुमार को देश छोड़ने से रोकने के लिए और उनके किसी भी संभावित कदम के बारे में एजेंसी को सूचित करने के लिए इस सप्ताह सभी हवाईअड्डों और आव्रजन अधिकारियों को सतर्क किया है.

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एजेंसी 2500 करोड़ रुपये के सारदा पोंजी घोटाले में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार से हिरासत में पूछताछ करना चाहती है. वह इस मामले की जांच सीबीआई के संभालने से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष जांच दल की अगुवाई कर रहे थे. सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि कुमार से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे और वह एजेंसी द्वारा पूछे गए सवालों पर टालमटोल तथा अड़ियल रवैया अपना रहे हैं.

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सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कुमार एसआईटी की जांच के प्रभारी थे और उन्होंने आरोपियों से जब्त मोबाइल फोन तथा लैपटॉप को जब्ती से मुक्त करने की अनुमति दी थी जिनमें घोटाले में राजनीतिक पदाधिकारियों की कथित संलिप्तता का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड था.  

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