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This Article is From Dec 30, 2014

सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई को कठघरे में खड़ा किया कोर्ट ने

सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई को कठघरे में खड़ा किया कोर्ट ने
नई दिल्ली:

जब मुंबई की अदालत ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त किया, तब सीबीआई को कठघरे में खड़ा कर दिया। यहां समझना जरूरी है कि शुरू में ये दो मामले थे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस और दूसरा तुलसी राम प्रजापति केस। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों को एक कर दिया था, इसलिए जो सबूत एक केस में दिखाए गए, वही दूसरे में भी मामले को आगे बढ़ाने का आधार बने।

सोहराबुद्दीन मामले में कोर्ट ने माना कि तुलसी राम प्रजापति का बयान पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तुलसी ने कुछ लोगों को कहा था, जिन्होंने आगे आकर सीबीआई के आगे बयान दिए थे कि किस तरह अमित शाह न सिर्फ फर्जी मुठभेड़ में शामिल थे, बल्कि पुलिसवालों द्वारा उगाही गई रकम भी अमित शाह तक पहुंचाई थी। कोर्ट ने माना कि क्योंकि यह गवाही परिस्थितिजन्य है इसीलिए मायने नहीं रखती।

सीबीआई ने यही तथ्य दूसरे मामले में भी कोर्ट के आगे रखे, लेकिन दूसरे मामले में वह यह कोर्ट को साफ नहीं कर पाई कि तुलसीराम इस दूसरे मामले में पीड़ित था, यानी वह बयान अब गवाह के तौर पर नहीं, बल्कि मरते वक्त दिए गए बयान के रूप में देखा जाना चाहिए और मरते वक्त दिए गए बयान को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के तहत स्वीकार्य है।

क्योंकि दोनों मामलों को इकट्ठा कर दिया गया था, इसलिए यह मामला और मजबूत होना चाहिए था, लेकिन सीबीआई की लापरवाही से कमजोर हो गया। सीबीआई ने कोर्ट पर यह न कभी दलील दी और न ही कभी अपना रुख साफ किया।

दरअसल, सीबीआई ने इस मामले में भूमिका पिछले साल ही बांध दी थी, जब पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने अदालत के ऊपर छोड़ दिया था कि सीबीआई के सबूतों पर कोर्ट ही फैसला ले। नतीजा सीबीआई ने अपनी दलील कोर्ट के आगे कभी रखी नहीं। अब सीबीआई सफाई देती फिर रही है।

सीबीआई के नए अध्यक्ष अनिल सिन्हा ने एनडीटीवी को बताया कि वह अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगली अदालत में फैसले की अपील की जाएगी या नहीं यह कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही तय किया जाएगा।

यानी यह तय मान लिया जाए कि अब सीबीआई के हाथों में भी बेड़ियां पड़ गई हैं इसीलिए अब इस मामले में ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है।

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