जयपुर की अदालत में रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ दायर मामले के बाद पुलिस ने दोनों पर धोखाधड़ी और अपहरण का केस दर्ज किया है।
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Jaipur:
जयपुर की एक अदालत में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ दायर मामले के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। जयपुर की ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बजरंग सिंह ने इस्तगासा दायर कर आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव के ट्रस्ट से संचालित कंपनी आयुष फूड और हर्बल के लोग उन्हें डरा-धमका रहे हैं और ही सप्लाई किए गए माल का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। बजरंग सिंह के मुताबिक उनकी तरफ से एक तेल का टैंकर पतंजलि भेजा गया था, लेकिन तेल का टैंकर तो वहां मौजूद है, लेकिन ड्राइवर वहां से नदारद है। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक ड्राइवर का अपहरण किया गया है।
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