- 27 सप्ताह की गर्भवती 16 वर्षीय रेप पीड़िता
- मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाया
- रेप पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 27 सप्ताह की गर्भवती 16 वर्षीय रेप पीड़िता को अपना गर्भपात (चिकित्सकीय गर्भ समापन) कराने की अनुमति दे दी है. पीड़िता की कम उम्र और गर्भावस्था की लंबी अवधि को देखते हुए इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
नाबालिग लड़की यौन शोषण की एक घटना की शिकार हुई थी और गर्भवती हो गई थी. गर्भावस्था की अवधि 27 सप्ताह तक पहुंच जाने के कारण, गर्भपात के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक थी. न्यायालय ने इस मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता की उम्र को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है.
कोर्ट ने गर्भपात की दी अनुमति
न्यायालय ने इस फैसले के लिए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाया. यह ध्यान में रखते हुए कि गर्भावस्था जारी रखने से पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, न्यायालय ने उसे गर्भपात की अनुमति दी. न्यायालय ने संबंधित अस्पताल को निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया के दौरान पीड़िता की सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए.
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