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This Article is From Feb 09, 2022

बीजेपी प्रवक्ता का फेसबुक एकाउंट बंद, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के एक प्रवक्ता एसजी सूर्या की याचिका पर फेसबुक को नोटिस जारी किया

बीजेपी प्रवक्ता का फेसबुक एकाउंट बंद, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई के एक प्रवक्ता का फेसबुक (Facebook) एकाउंट बंद करने को दी गई चुनौती पर बुधवार को फेसबुक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने बीजेपी प्रवक्ता एसजी सूर्या की याचिका पर फेसबुक की जनक कंपनी मेटा प्लेटफार्म्स और केंद्र को नोटिस जारी किए. पीठ ने उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि फेसबुक ने उन्हें अपना पक्ष बताने का मौका दिए बगैर ही उनके सत्यापित पेज को बाधित करने का मनमाना कृत्य किया और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन किया.

उन्होंने कहा कि पार्टी की तमिलनाडु इकाई का प्रवक्ता होने के साथ-साथ वह राज्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं. उन्होंने दावा किया कि दिसंबर में ट्विटर के एक वीडियो को साझा करते हुए किए गए दो पोस्ट को लेकर एक महीने के लिए बंद कर दिया गया जिन्हें ‘सामुदायिक मापदंड उल्लंघन' के रूप में चिह्नित किया गया था.

बीजेपी नेता ने कहा कि फेसबुक ने दोनों पोस्ट का गलत अर्थ निकाला और व्यापक जन तक उनकी पहुंच को सीमित कर दिया. उन्होंने कहा, ‘‘ दुर्भाग्य से , प्रतिवादी नंबर 2 (मेटा प्लेटफार्म ) ने इन दोनों पोस्ट को ‘लिट्टे समर्थक' के रूप चिह्नित कर दिया और याचिकाकर्ता के फेसबुक पेज को सामुदायिक मापदंड उल्लंघन चिह्नित कर उसे बंद कर दिया.''

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उनके फेसबुक एकाउंट को बहाल किया जाए.

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BJP Spokesperson SG Surya, Facebook Account Closed, Delhi High Court
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