उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा का आदेश दिया है. उस ऑर्डर की कॉपी अभी तक लोकसभा सचिवालय को नहीं मिली है. दोपहर बाद कोर्ट की कॉपी लोकसभा सचिवालय को मिल सकती है. कोर्ट ऑर्डर की कॉपी मिलते ही आज रामशंकर कठेरिया की सदस्यता रद्द करने का नोटिस लोकसभा सचिवालय जारी कर सकता है.
उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा के सांसद कठेरिया को आगरा की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. कठेरिया के खिलाफ 2011 में टॉरेंट पावर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं बलवा करने का मामला दर्ज किया गया था। राज्य में उस समय मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी.
बता दें कि रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा से मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं. अगर किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है. पिछले दिनों राहुल गांधी की सदस्यता भी दो साल की सजा दिये जाने के बाद गई थी.
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