बेंगलुरु:
आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रुद्रेश की हत्या में अभियुक्त बनाये गए सभी पांच आरोपियों पर आतंकवादी निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलेगा.आरोपियों पर 27 जनवरी से मुकदमा चलेगा. एनआईए की एक अदालत ने आज यह आदेश बेंगलुरु में दिया. इन पर मुकदमा UAPA की धारा 16 (1) के तहत चलेगा, जिसमें कम से कम पांच साल और अधिकतम आजीवन कारावास से फांसी की सजा का प्रवधान है. बीते साल 16 अक्टूबर की दोपहर बाइक सवार दो लोगों ने धारदार हथियार से रुद्रेश की हत्या कर दी थी. रुद्रेश की हत्या बेंगलुरु के कमर्शियल स्ट्रीट के नज़दीक कामराज रोड पर की गई थी.बेंगलुरु के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मेघारिक ने सरकार के कहने पर जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया था.
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क्राइम ब्रांच ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बेंगलुरु जिले के अध्यक्ष अजीम शरीफ को गिरफ्तार किया. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर इसके चार साथियों के खिलाफ जांच 7 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस के क्राइम ब्रांच से लेकर एनआईए को सौंप दी गयी थी. हालांकि, आतंकवाद से जुडी UAPA एक्ट की धाराएं क्राइम ब्रांच ने पांचों आरोपियों पर लगाई थी, जिसे एनआईए ने जारी रखा. बचाव पक्ष ने इन धाराओं को हटाने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था.
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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बेंगलुरु जिला प्रमुख इब्राहिम शरीफ को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया. एनआईए ने इरफान पाशा (32) एम सादिक (35), एम मुजीबुल्लाह (41), वसीम अहमद (32) और अजीम शरीफ के खिलाफ चार्जशीट पिछले साल के आखिर में दायर की थी.
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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बेंगलुरु जिला प्रमुख इब्राहिम शरीफ को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया. एनआईए ने इरफान पाशा (32) एम सादिक (35), एम मुजीबुल्लाह (41), वसीम अहमद (32) और अजीम शरीफ के खिलाफ चार्जशीट पिछले साल के आखिर में दायर की थी.
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