भगदड़ से पहले की तस्वीर, जिसमें लोगों की भीड़ साफ नजर आ रही है.
Bengaluru Stampede: चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई है. बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर दिए. इस मामले में कर्नाटक सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश भी दे दिए है. इस मामले में हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है. दूसरी ओर शुक्रवार शाम सरकार ने तत्काल प्रभाव से कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है. इसमें ACP कब्बन पार्क, DCP सेंट्रल जोन, एडिशनल कमिश्नर वेस्ट जोन, बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर, स्टेशन हाउस मास्टर और कब्बन पार्क थाना प्रभारी शामिल हैं. इन सभी को निलंबित कर दिया गया है.
RCB सहित इन संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज
पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस ने 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना के संबंध में उन्हें आरोपी बनाया है. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी.
यह घटनाक्रम दुखद घटना के 24 घंटे बाद और विपक्ष तथा कार्यकर्ताओं की आलोचना के बीच हुआ है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बजाय केवल अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट (यूडीआर) दर्ज करने के सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं.
RCB मैनेजमेंट को बनाया गया पहला आरोपी
बेंगलुरु शहर के सेंट्रल डिवीजन में कब्बन पार्क पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. मामले में आरसीबी प्रबंधन को पहला आरोपी बनाया गया है. डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दूसरा आरोपी बनाया गया है और केएससीए को मामले में तीसरा आरोपी बनाया गया है.
एफआईआर धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई है. पुलिस ने एफआईआर में तीनों पक्षों के साथ 'अन्य' का भी उल्लेख किया है, जिससे संकेत मिलता है कि और लोगों पर भी मामला दर्ज होने की संभावना है.
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