बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़े मामले में बीकेटीसी की शिकायत पर बद्रीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बीएनएस की धारा 306 और 316(5) की धारा के तहत प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं, इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में हेराफेरी करने के आरोपी निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया था. इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार ने गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति को जांच सौंपी गई. ये जांच समिति 15 दिन के भीतर सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी.
श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. विभागीय जांच और निलंबन की कार्रवाई के बाद अब उनके खिलाफ पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. बीकेटीसी के मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की लिखित तहरीर पर थाना बद्रीनाथ में 8 जुलाई 2026 को FIR संख्या 0006 दर्ज की गई है. एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 306 और 316(5) के तहत मुकदमा दर्द किया गया है.
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तीन सदस्यीय टीम कर रही जांच
तहरीर के मुताबिक, 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से बद्रीनाथ मंदिर में हुई कथित वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने के बाद मंदिर समिति ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. प्रारंभिक जांच में संबंधित कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा प्रथम दृष्टया मंदिर धनराशि को सुबह करीब 9 बजे से 9:30 बजे के बीच कथित रूप से अनधिकृत तरीके से धनराशि उठाए जाने की पुष्टि होने का उल्लेख किया गया है.

प्रमोद नौटियाल को कर दिया गया था सस्पेंड
इसके बाद 7 जुलाई को बीकेटीसी ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. समिति ने माना था कि उन्हें पद पर बनाए रखने से निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका है. अब बीकेटीसी की ओर से पुलिस में तहरीर दिए जाने के बाद मामला विभागीय जांच से आगे बढ़कर आपराधिक जांच के दायरे में पहुंच गया है.
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