
- आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, 23 महीनों के बाद जेल से रिहा किया गया है.
- आजम खान की रिहाई में उनके बेल बॉन्ड पर गलत पते की वजह से कुछ वक्त तक देरी हुई थी
- सीतापुर में आजम खान की रिहाई के दौरान भारी संख्या में समर्थक जेल के बाहर जमा हुए.
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई हो गई है. आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं. सीतापुर जेल से बाहर आते ही सपा समर्थकों और बेटे अदीब ने उनका स्वागत किया. आजम खान जब सीतापुर जेल से बाहर निकले, तो उनका वही पुरा अंदाज देखने को मिला. वह काला चश्मा और सफेद कुर्ता पहन सीतापुर जेल से बाहर निकले, तो समर्थकों में जोश भर गया. आजम खान को 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जिसमें हाल ही में क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस भी शामिल है. वे अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे.
आजम खान की रिहाई पर क्या बोले अखिलेश यादव?
आजम खान की रिहाई पर बोले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, 'आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था. आजम खान आज जेल से रिहा हुए हैं. आज हम सभी के लिए खुशी का दिन है. हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी केस खत्म होंगे. अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी जो झूठे मुकदमे लगे हैं, वे भी खत्म होंगे. हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, हर फर्जी केस सपा सरकार में वापस लेंगे.
🔴BREAKING | आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आए#AzamKhan | @DeoSikta pic.twitter.com/UK4PYpygGh
— NDTV India (@ndtvindia) September 23, 2025
बेल बॉन्ड में पता हुआ गलत, इसलिए हुई देरी
आजम के इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 23 महीनों बाद जेल से बाहर आए हैं. वह सुबह ही जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन बेल बॉन्ड में उनके पते में गलती पाए जाने के कारण रिहाई की प्रक्रिया में देरी हुई. जेल प्रशासन के अनुसार, बेल बॉन्ड भरते समय आजम खान का पता गलत दर्ज हो गया था. किसी भी कैदी की रिहाई के लिए बेल बॉन्ड में पूरा और सही पता अनिवार्य होता है. अगर पते में कोई त्रुटि या असंगति हो, तो पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाता है.

जेल के बाहर जुटे समर्थक, लगा ट्रैफिक जाम
कई मामलों का सामना कर रहे आजम खान के लगभग दो साल की कैद के बाद जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीतापुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी, लेकिन बड़ी संख्या में समर्थक अपने वाहनों के साथ जेल के पास पहुंचने में कामयाब रहे. इससे ट्रैफिक जाम हो गया. ट्रैफिक पुलिस ने प्रतिबंधों का उल्लंघन कर जमा हुए कई वाहनों के चालान काटे.
धारा 163 लागू होने के बावजूद अफरा-तफरी
नगर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) विनायक भोसले ने कहा, 'धारा 163 लागू होने के बावजूद अफरा-तफरी और भीड़भाड़ थी. वाहनों को जेल के पास आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे किसी तरह पहुंच गए. आगे की जटिलताओं से बचने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी.' समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और जिला अध्यक्ष छत्रपति यादव समेत कई नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता खान का स्वागत करने के लिए जेल के बाहर मौजूद रहे.
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