Azadi ka amrit mahotsav: आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में जश्न का सा माहौल है. आजादी की 75वीं सालगिरह पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की ‘डिस्प्ले' (DP) तस्वीर पर ‘तिरंगा' लगाया और लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है. पीएम के इस आग्राह पर अमल करते हुए अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी DP में तिरंगा लगाया है. "हर घर तिरंगा" (Har Ghar Tiranga) अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) ने सभी लोगों से अपने घरों या प्रतिष्ठानों में 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है. लोगों को तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए पोस्ट ऑफिसों में भी तिरंगे की बिक्री प्रारंभ की गई है. यह पहली बार है जब देश में पोस्ट ऑफिसों से तिरंगे की ब्रिकी जा रही है.
Gujarat CM Bhupendra Patel leads 'Har Ghar Tiranga' march in Surat pic.twitter.com/enRwXBOghE
— ANI (@ANI) August 4, 2022
Karnataka | A shopkeeper in Bengaluru says, there is a rise in demand for Tricolour in view of the 'Har Ghar Tiranga' campaign announced by PM Modi. We are happy to support customers and wish that this campaign gains greater momentum in coming years, he adds. pic.twitter.com/AY2truziXy
— ANI (@ANI) August 4, 2022
हालांकि तिरंगे की भारी 'डिमांड' के चलते कई शहर इसकी कमी से जूझ रहे हैं. केरल के तिरुवनंतपुरम के एक दुकानदार ने बताया कि 15 अगस्त के पहले राष्ट्रीय ध्वज की जबर्दस्त डिमांड है और हम तिरंगे की बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं. कर्नाटक के बेंगलुरू शहर के एक दुकानदार ने माना कि पीएम मोदी की ओर से 'हर घर तिरंगा' अभियान के ऐलान के बाद राष्ट्रीय ध्वज की मांग काफी बढ़ गई है.
गौरतलब है आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता (Flag Code) में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी. साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है. ‘आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा' कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है. सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है.इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी. (इनपुट ANI से)
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"हर घर तिरंगा अभियान" को लेकर सरकार और विपक्ष में बढ़ी तकरार
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