सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले केस की सुनवाई के दौरान कहा कि देश के मीडिया की आजादी पर अंकुश नहीं लगा सकते. मीडिया को लोकतंत्र में आजादी दी गई है और इसका एक रोल है. हम किसी भी तरह से मीडिया की आजादी को कम नहीं करेंगे. अगर कोई शख्स किसी दूसरे से मीडिया मैनेजमेंट का एग्रीमेंट करता है तो मीडिया की क्या भूमिका है?
जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर हम इस तरह मीडिया की भूमिका की सीबीआई जांच के आदेश देंगे तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मीडिया की आजादी पर दिए सारे आदेश बेकार हो जाएंगे. ये सारे दस्तावेज विदेश में हुए एग्रीमेंट के हैं और इस तरह मीडिया की जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते.
सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने विरोध करते हुए कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें मीडिया का कोई रोल नहीं है. दरअसल पहले अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पत्रकार हरी सिंह की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था. हरी सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि इस सौदे में कुछ पत्रकारों को पैसा दिया गया जबकि छह मिलियन यूरो मीडिया में खबर चलवाने के लिए दिए गए. उनकी यह भी मांग थी कि इस मामले की जांच ED और सीबीआई से कराई जाए. दरअसल पहले कोर्ट ने इस मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था. लेकिन जब याचिकाकर्ता ने कहा कि ये मामला मुख्य मामले से अलग है तब कोर्ट ने कहा वो इस मामले को अलग से सुनेगा.
जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर हम इस तरह मीडिया की भूमिका की सीबीआई जांच के आदेश देंगे तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मीडिया की आजादी पर दिए सारे आदेश बेकार हो जाएंगे. ये सारे दस्तावेज विदेश में हुए एग्रीमेंट के हैं और इस तरह मीडिया की जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते.
सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने विरोध करते हुए कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें मीडिया का कोई रोल नहीं है. दरअसल पहले अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पत्रकार हरी सिंह की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था. हरी सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि इस सौदे में कुछ पत्रकारों को पैसा दिया गया जबकि छह मिलियन यूरो मीडिया में खबर चलवाने के लिए दिए गए. उनकी यह भी मांग थी कि इस मामले की जांच ED और सीबीआई से कराई जाए. दरअसल पहले कोर्ट ने इस मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था. लेकिन जब याचिकाकर्ता ने कहा कि ये मामला मुख्य मामले से अलग है तब कोर्ट ने कहा वो इस मामले को अलग से सुनेगा.
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