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10 days ago
नई दिल्ली:

शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर के बाद क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम की बेल पर सुनवाई हुई. कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें रखीं. उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ED केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए भी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी. क्या सिंघवी की ये दलीलें कोर्ट में टिक पाएंगी और केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी? उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. फैसला 10 सितंबर को सुनाया जाएगा. 

पढ़ें- पूरी खबर 

Highlights:-

दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े CBI के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. शीर्ष अदालत मंगलवार (10 सितंबर) को फैसला सुना सकती है.

-केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है. 

-दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त इसी कोर्ट ने यह बात कही थी. 

1.ASG ने दलील दी मनीष सिसोदिया, के. कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे. केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे.

3. ASG ने कहा, "केजरीवाल को लगता है कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए. हमारा कहना है कि गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए. केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए."

4. ASG ने ये भी दलील दी कि केजरीवाल गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए. गिरफ्तारी जांच का ही एक हिस्सा है. अगर जांच करने की शक्ति है, तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति है.

5. ASG ने कहा- "हमें स्पेशल कोर्ट से परमिशन मिली, वॉरंट जारी हुआ. इसके बाद हमने गिरफ्तारी की. जब प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो मौलिक अधिकार लागू नहीं होते."

ASG राजू ने चार्जशीट पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, तो अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दाखिल करनी चाहिए. क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट में सब कुछ है."

ASG ने कहा, "न निचली अदालत ने अरविंद के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. इसका मतलब है कि निचली अदालत ने माना है कि पहली नजर में अरविंद के खिलाफ केस बनता है. हाईकोर्ट ने मेरिट पर सुनवाई नहीं की थी. अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है, तो ये हाईकोर्ट को डिमॉरलाइज करना होगा."


  • ASG राजू ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों और साउथ ग्रुप से 36 पन्नों का दस्तावेज़ मिला जिसमे लिकर पॉलिसी को 15 अप्रैल को केजरीवाल ने मंजूरी दी थी. ये तब हुआ जब कोविड के चरम पर था.
  • हवाला के ज़रिए दिल्ली से गोवा 44.54 करोड़ रुपए भेजे गए हैं. इसका इस्तेमाल AAP ने गोवा चुनाव में किया. इसकी पुष्टि अप्रूवर दिनेश अरोड़ा ने भी की है.
  • ASG एसवी राजू CBI की उस अर्जी को पढ़ रहे हैं, जिसमे निचली अदालत से केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की गई थी. इस अर्जी में  जिक्र है कि कैसे कोविड़ जब चरम पर था, शराब नीति को मंजूरी दी  गई. करीब 45 करोड़ की रकम चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से गोवा भेजी गई.
  • राजू ने बताया कि गिरफ्तारी की इजाज़त देने वाले निचली अदालत के आदेश को केजरीवाल ने अब तक चुनौती नहीं दी है. हमारी अर्जी को निचली अदालत ने स्वीकार किया. उसके बाद वारंट जारी किया गया और उसके बाद हमने गिरफ़्तारी कर ली.

  1. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने करीब दो साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज ‘‘अधिक कठोर’’ धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद 26 जून को उनकी ‘‘बीमा गिरफ्तारी’’ की.
  2. मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ से कहा कि गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं दिया और निचली अदालत ने गिरफ्तारी का एकतरफा आदेश पारित किया.
  3. जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।.

कानून में सब आम आदमी होते हैं : एसजी राजू

  1. कानून में कोई भी खास आदमी नहीं होता, सब आम आदमी होते हैं.
  2. केजरीवाल को केवल इसलिए सीधे हाईकोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह प्रभावशाली हैं और सीएम हैं
  3. इससे गलत मिसाल कायम होगी, गरीब लोग इसे एफोर्ड नहीं कर सकते. हाईकोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र है.
  4. मैं यह नहीं कह रहा कि उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है. लेकिन ठोस तर्क होना चाहिए.
  5. परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, उन्हें एक मामला बनाना चाहिए. निचली अदालत को इस तरह से निरर्थक नहीं बनाया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की दलील

  1. CBI की तरफ से कहा गया कि गिरफ़्तारी और ज़मानत के फ़ैसले एक साथ सुनाए गए.
  2. हाईकोर्ट पर बहुत ज़्यादा बोझ है, जब ऐसे मामले आते हैं तो उनका पूरा बोर्ड अव्यवस्थित हो जाता है
  3. मामले की सुनवाई छुट्टी के दिन हुई, क्योंकि वह एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है.

मामले में दखल देना है या नहीं हम तय करेंगे : सुप्रीम कोर्ट

  1. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आदर्श रूप से तो हाईकोर्ट को इस मामले में तुरंत ही निर्णय ले लेना चाहिए था. हाई कोर्ट को उसी दिन आदेश पारित कर देना चाहिए था जिस दिन नोटिस जारी किया गया था. 
  2. SC ने कहा कि ये हम तय करेंगे की क्या इस मामले मैं दखल देना है या नही. दरअसल सीबीआई ने कहा  कि अरविंद ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न कर के सीधे हाई कोर्ट में दाखिल की थी.

सुप्रीम कोर्ट में एसजी राजू की दलीलें

  1. ASG राजू ने कहा कि कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत जाने को कहा था. 
  2. जबकि केजरीवाल के ईडी मामले में भी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी. 
  3. उस मामले में भी उन्हे वापस ट्रायल कोर्ट भेजा गया था. 
  4. वो असाधारण व्यक्ति नहीं हैं जिनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है.

ASG राजू ने क्यों किया के कविता की गिरफ्तारी का जिक्र

ASG राजू ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी के मामले में इस अदालत ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत दाखिल करें. वह ट्रायल कोर्ट गईं. इसे खारिज कर दिया गया. वह सीधे यहां नहीं आईं .

सुप्रीम कोर्ट में एसजी राजू की दलीलें

  1. ट्रायल कोर्ट ही मामले की जांच के लिए पहली कोर्ट है. दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही सीधे हाईकोर्ट जाया जा सकता है.
  2. सीबीआई ने केजरीवाल की याचिका विरोध किया. ASG राजू हाई कोर्ट ने आदेश को पढ़ रहे हैं जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था.
  3. सीबीआई: हाई कोर्ट ने अरविंद को जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल करने को कहा था.
  4. ASG राजू ने कहा कि वे यहां आए और फिर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर वे फिर से SC आए. 
  5. फिर इस न्यायालय ने मामले का फैसला किया. यह वही सांप और सीढ़ी है जिसके बारे में वो ही बात कर रहे थे.

सीबीआई की तरफ से ASG राजू ने सुप्रीम कोर्ट मे क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ASG राजू ने कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद  केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर नहीं की है. मनीष सिसोदिया ने दायर की थी. इसमें कोई तुलना नहीं है.

केजरीवााल समाज के लिए खतरा नहीं : सिंघवी

  1. सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत जांच और पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. यह इस बात का सबूत है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी.
  2. सिंघवी ने कोर्ट की सुनवाई में कहा कि केजरीवाल समाज के लिए  खतरा नहीं है. 2023 में सीबीआई ने केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया. मार्च में आचार संहिता लगी. 
  3. इसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया और जून में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी.
  4. तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? हिरासत में रहने के दौरान 3 महीने में क्या हुआ?

  1. सिंघवी ने कहा कि बिना किसी आधार के अचानक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा.सकता.
  2. सिंघवी ने कहा कि आप किसी भी तरह से ट्रिगर हैप्पी नहीं हो सकते, इसके लिए सुरक्षा उपाय होने चाहिए.
  3. सिंघवी ने कहा कि सीबीआई इस मामले में सिर्फ इंश्योरेंस अरेस्ट करना चाहती थी। इस केस में सीबीआई के पास कुछ नया आधार नही है.
  4. सिंघवी: ने कहा कि सीबीआई ने  सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत जांच और पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. यह इस बात का सबूत है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी.

सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी की कही गई बड़ी बातें

  1. सिंघवी ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट निर्दोषता की धारणा पर आधारित है, अंतिम उद्देश्य उपस्थिति सुनिश्चित करना है. फरार होने का जोखिम नहीं होना चाहिए.
  2. एक व्यक्ति जो संवैधानिक पदाधिकारी है, उसके फरार होने का जोखिम नहीं हो सकता. ट्रिपल टेस्ट की शर्ते मेरे फेवर में है. सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है.
  3. कुल  ED मामले में 9  और 5 सीबीआई के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई हैं. मुझे लेकर कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है.
  4. सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का भी रिस्क नहीं है, इस लिए जमानत की जो शर्ते है वो मेरे पक्ष में है.

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सिंघवी की दलील

सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की वो बयान जनवरी के थे, लेकिन गिरफ्तारी 25 जून को हुई. गिरफ्तारी 25 जून कर दें. इसके साथ ही सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास कोई नया सबूत नहीं था. सिर्फ जनवरी का एक बयान था. गिरफ्तारी का एकमात्र आधार बताया कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं और जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं. ईडी मामले में अंतरिम जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी के तरीके की आलोचना की थी और ये बातें कही थी.

  1. गिरफ्तारी मनमाने ढंग से और अधिकारियों की मर्जी के आधार पर नहीं की जा सकती
  2. गिरफ्तारी केवल जांच के उद्देश्य से नहीं की जा सकती.
  3. जांच अधिकारियों को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को फंसाने वाली सामग्री को “चुनिंदा तरीके से चुनने” की अनुमति नहीं दी जा सकती.
  4. उन्हें अन्य सामग्री पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा जो आरोपी को दोषमुक्त करती है.

केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को बस तीन परीक्षण करने की जरूरत : सिंघवी

सिंघवी ने कहा कि ईडी मामले में जमानत की आशंका के बाद, सीबीआई ने उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया. जबकि वह कोई खतरा नहीं है.

आज सुप्रीम कोर्ट को बस तीन परीक्षण करने की जरूरत है- 

  • क्या उनके फरार होने का जोखिम है 
  • क्या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे
  • क्या वह गवाहों को प्रभावित करेंगे

जमानत के लिए सिंघवी ने दी '21 दिन की दलील

  1. सिंघवी ने कहा कि ED केस में निचली अदालत ने जमानत दी, लेकिन हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर मेंशनिंग पर ही जमानत आदेश पर रोक लगा दी.
  2. सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत भी दी गई.
  3. कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ED केस में अंतरिम जमानत दी.

सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील

  • सिंघवी ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के कड़े प्रावधान पर रिहाई के दो विस्तृत आदेश दिए हैं. तीसरा अग्रिम जमानत देता है, ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट है.
  • सिंघवी ने कहा कि FIR के 8 महीने बाद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया. PMLA के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है. इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष मे दो फैसले हुए है.
  • सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि सिंघवी आज सिर्फ सीबीआई केस ही अदालत के सामने है. मार्च 2024 में सीबीआई ने नहीं बल्कि ED ने गिरफ्तार किया था.
  • सीबीआई ने केजरीवाल को 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया. इस केस में PMLA के कड़े प्रावधान नहीं हैं. कोर्ट के तीन आदेश मेरे पक्ष में है. ये insurance अरेस्ट है. गिरफ्तारी  इसलिए की गई ताकि केजरीवाल को जेल में ही रखा जा सके

केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है. मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच कर रही हैं. सीएम केजरीवाल ने जमानत की मांग की है  और साथ ही सीबीआई गिरफ्तारी को भी अवैध बताते हुए चुनौती दी है. केजरीवाल के लिए अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं.

केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई की क्या दलील

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की भी गुहार लगाई है. दूसरी ओर, सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि आप सुप्रीमो केवल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विभिन्न अदालतों द्वारा बार-बार पारित किए गए आदेश उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि करते हैं और जिसका संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है.

अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. न्यायाधीश ने केजरीवाल के लिए पेशी वारंट जारी किया और पाठक को 11 सितंबर को तलब किया. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केजरीवाल, पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरत रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को सूचित किया था कि उसने इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल कर ली है.

15 मार्च को हुई थी के कविता की गिरफ्तारी

ED ने 15 मार्च 2024 को कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. कविता 1 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए गई थीं. तब हाईकोर्ट ने कहा था कि कविता मुख्य आरोपी हैं. जांच अभी अहम मोड़ पर है. अभी जमानत नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट के उस कमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि एक उच्च शिक्षित महिला सेक्शन 41 के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं होनी चाहिए.

के कविता को भी मिल चुकी हैं जमानत

दिल्ली के शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता (K Kavitha)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को जमानत मिल चुकी है. अदालत ने कविता की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा था कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है. ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है. के कविता 5 महीने से जेल में बंद हैं. महिला होने के नाते उन्हें PMLA के सेक्शन 45 के तहत बेल मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए.

विजय नायर को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा

विजय नायर को जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इसका सम्मान उन मामलों में भी किया जाना चाहिए जहां कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं. याचिकाकर्ता 23 महीने से हिरासत में है और उसे विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया है. बिना मुकदमा शुरू किए यह सजा का तरीका नहीं हो सकता.

विजय नायर को भी मिल चुकी जमानत

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विजय नायर को जमानत दे दी है. विजय नायर 23 महीने से जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद विजय नायर जेल से बाहर आना तय हो गया है. मनीष सिसोदिया और के कविता की जमानत को आधार बनाकर विजय नायर को जमानत दी गई है.

मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में आबकारी नीति से जुड़े मामले में 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली है. आप नेताओं ने उम्मीद जताई है कि केजरीवाल को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी.

हाई कोर्ट से लग चुका हैं केजरीवाल को झटका

हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि "यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के थी या अवैध थी." हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने की अनुमति को उचित ठहराया था , जिसके लिए प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया.''

सीबीआई दाखिल कर चुकी है जवाबी हलफनामा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 14 अगस्त को CBI को नोटिस जारी कर केजरीवाल की अर्जी पर जवाब मांगा था. इस जवाबी हलफनामा में CBI ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया है. अपने जवाब में सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं. 

दिल्ली सीएम की तरफ से दो अलग-अलग याचिकाएं दायर

केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है. आप संयोजक को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई आज

दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.  मामलों की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ मामले में सुनवाई कर सकती है.

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