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This Article is From Jun 06, 2019

बीजेपी नेता के बेटे को हत्या के मामले में उम्रकैद, होटल के बाहर शख्स को मार दी थी गोली

अरुणाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री टुमके बागरा के बेटे काजुम बागरा को 2017 में एक व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था.

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बीजेपी नेता के बेटे को हत्या के मामले में उम्रकैद, होटल के बाहर शख्स को मार दी थी गोली
प्रतीकात्मक फोटो
  • होटल के बाहर 2017 में मार दी थी गोली
  • किसी कॉन्ट्रैक्ट के पैसों को लेकर था विवाद
  • हो सकती है कम से कम 14 साल तक की सजा
ईटानगर:

अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के एक मंत्री के बेटे को हत्या के मामले में जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अरुणाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री टुमके बागरा के बेटे काजुम बागरा को 2017 में एक व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, 26 मार्च 2017 को, दोषी काजुम ने केंजुम कामसी नाम के एक शख्स को आलो स्थित पश्चिम सियांग जिला मुख्यालय में होटल वेस्ट के बाहर गोली मार दी थी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच किसी कॉन्ट्रैक्ट के भुगतान को लेकर विवाद था. हत्या की ये घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.  

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काजुम बागरा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत आरोप लगाए गए थे.  हालांकि काजुम ने अपने पक्ष में आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील दी है. 

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2017 में जब काजुम ने इस हत्या को अंजाम दिया उस  वक्त टुमके बागरा अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष थे. बता दें भारतीय कानून के तहत आजीवन कारावास की न्यूनतम अवधि 14 वर्ष है. 

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Tumke Bagra, Kajum Bagra, Arunachal Pradesh
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