गिरफ्तार टीएमसी नेता ने बेटी को टीईटी पास किए बिनाप्राइमरी टीचर की नौकरी मिलने पर दी सफाई

तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार नेता अनुव्रत मंडल (Anubrat Mondal) ने ‘शिक्षक अर्हता परीक्षा’ (TET) उत्तीर्ण किये बिना ही उनकी बेटी सुकन्या मंडल को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किये जाने के आरोपों का गुरुवार को खंडन किया और कहा कि उसके पास (उनकी बेटी के पास) इस बात का सबूत है कि उसने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है.

गिरफ्तार टीएमसी नेता ने बेटी को टीईटी पास किए बिनाप्राइमरी टीचर की नौकरी मिलने पर दी सफाई

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि स्कूल उपस्थिति पंजिका सुकन्या के हस्ताक्षर के लिए घर पर भेजी जाती है

कोलकाता :

तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार नेता अनुव्रत मंडल (Anubrat Mondal) ने ‘शिक्षक अर्हता परीक्षा' (TET) उत्तीर्ण किये बिना ही उनकी बेटी सुकन्या मंडल को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किये जाने के आरोपों का गुरुवार को खंडन किया और कहा कि उसके पास (उनकी बेटी के पास) इस बात का सबूत है कि उसने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है. मंडल की इस टिप्पणी से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को उनकी बेटी को इस आरोप को लेकर गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था कि उसे और पांच अन्य को टीईटी उत्तीर्ण किये बिना ही प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति मिली गयी.

मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाये जाने के दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल ने अपनी बेटी के बारे में कहा, ‘‘उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसके पास इसे साबित करने के लिए प्रमाणपत्र है.'' अनुव्रत मंडल तृणमूल कांग्रेस की वीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष हैं और उन्हें मवेशी तस्करी मामले में पिछले सप्ताह सीबीआई (CBI) ने गिरफ्तार किया था. उनकी बेटी सुकन्या मंडल आज अपने बोलपुर निवास से रवाना हुई. उसके उच्च न्यायालय में पेश होने की संभावना है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या समेत उनके कुछ करीबियों को बतौर शिक्षक नौकरी दी गयी. याचिकाकर्ता के अनुसार, वीरभूम में सुकन्या कालिकापुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है लेकिन वह कभी विद्यालय नहीं गयी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि स्कूल उपस्थिति पंजिका सुकन्या के हस्ताक्षर के लिए उसके घर पर भेजी जाती है.

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने हलफनामे में उल्लिखित छह व्यक्तियों को टीईटी प्रमाणपत्र एवं नियुक्त पत्र लेकर गुरुवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा था ,‘‘ उनमें से जो भी व्यक्ति पेश नहीं होगा, उसके खिलाफ अदालत सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकेगी.''

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com


 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)