वीवीआईपी चौपर अगस्ता वेस्टलैंड डील घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कारोबारी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट द्वारा खारिज करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 9 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट में पुरी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा कि रतुल पुरी हमेशा जांच में सहयोग कर रहे हैं अभी तक 25 से ज्यादा बार ईडी के बुलाने पर पूछताछ के लिए जा चुके हैं. 200 से ज्यादा घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है.पीएमएलए के सेक्शन 50 में 107 पेज का बयान वो दर्ज करवा चुके हैं, फिर भी ईडी उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ क्यों करना चाहती है, रतुल पुरी ना तो देश छोड़कर भागने वाले और ना ही वो जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं. ऐसे में पुरी को अग्रिम जमानत मिलनी मिलनी चाहिए.
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सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी अमन लेखी ने विरोध करते हुए कहा रतुल पुरी भले ही 25 बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए आए हो लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसे हालातों में पुरी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती.
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20 अगस्त को सुनवाई करेगा कोर्ट
कोर्ट अब इस मामले में मंगलवार यानी 20 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने ईडी को 20 अगस्त तक मामले स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है. ये भी पूछा है कि रतुल पुरी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरूरत क्यों है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पुरी की अटैच की गई प्रोपर्टी का ब्यौरा भी कोर्ट ने मांगा है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई राहत नहीं दी है.
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