जयपुर की एक अदालत ने बॉलीवुड स्टार सनी देओल (Sunny Deol) और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) को बड़ी राहत देते हुए 22 वर्ष पुराने रेलवे के चेन पुलिंग (ट्रेन की चेन खींचने) मामले में दोनों को बरी कर दिया. यह वर्ष 1997 में अजमेर रेलवे डिवीजन में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का मामला बताया जा रहा है. सनी देओल और करिश्मा कपूर के खिलाफ वर्ष 1997 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रेल की चेन खींचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. रेलवे अदालत ने 17 सितंबर को रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत दोनों को दोषी ठहराया था.
न्यायाधीश पवन कुमार ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे अदालत ने दोनों लोगों (सनी देओल और करिश्मा कपूर) को उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया था, जिसे 2010 में सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था और दोनों के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूतों का अभाव है. नरेना रेलवे स्टेशन पर अजमेर रेलवे डिवीजन में चेन पुलिंग की घटना सामने आई थी, जिसके कारण 2413-ए एक्सप्रेस 25 मिनट की देरी से पहुंची थी.सनी देओल और करिश्मा कपूर ने सत्र न्यायालय में मामले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी ओर से दलीलें वकील ए.के.जैन ने दी थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं